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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 26/339 / 531

339अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 297स्रोत

(1) किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ; किन्तु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार न होगा :

परन्तु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में, जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता द्वारा ऐसा कर सकेगा ।

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