भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 26/340 / 531
340वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 298स्रोत
जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए ।
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