भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 26/353 / 531
353अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 304स्रोत
(1) कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा :
परन्तु-
(क) वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा,
(ख) उसका स्वयं साक्ष्य नहीं देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका-टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न ही उसे उसके, या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी ।
(2) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में धारा 101 या धारा 126 या धारा 127 या धारा 128 या धारा 129 के अधीन या अध्याय 10 के अधीन या अध्याय 11 के भाग ख, भाग ग या भाग घ के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, ऐसी कार्यवाहियों में अपने आपको साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा :
परन्तु धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य नहीं देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीकाटिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न उससे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कार्यवाही की गई है, कोई उपधारणा ही की जाएगी ।
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