भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 26/354 / 531
354प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में नहीं लाया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 304स्रोत
धारा 343 और धारा 344 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वचन या धमकी द्वारा या अन्यथा कोई प्रभाव अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए ।
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