भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/304 / 358
304झपटमारी
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 119स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्द(1) चोरी "झपटमारी" है, यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है ।
(2) जो कोई, झपटमारी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।
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