भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/333 / 358
333उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 137स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
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