भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/320 / 358
320लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 130–131स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना उसके द्वारा निवारित करने के आशय से, या उसके द्वारा सम्भाव्यतः निवारित करता है यह जानते हुए उस संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करता है या छिपाता है या किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करता है या करवाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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