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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/325 / 358

325जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 132स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।