भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/325 / 358
325जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 132स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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