भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/311 / 358
311मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 123स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दयदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।
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