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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/327 / 358

327रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से रिष्टि

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 134स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

(1) जो कोई, किसी रेल, वायुयान, तल्लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बना देने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उसे नष्ट करेगा, या असुरक्षित बना देता है, उस रेल, वायुयान, या जलयान की रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) जो कोई, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी रिष्टि करता है, या करने का प्रयत्न करता है, जैसी उपधारा (1) में वर्णित है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

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