भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 17/305 / 358
305निवास-गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल, आदि में चोरी
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 119–120स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई,—
(क) ऐसे किसी भवन, तम्बू या जलयान में चोरी करता है, जो मानव निवास के रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है ; या
(ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या
(ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या
(घ) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है ;या
(ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।