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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 17/450 / 570

398घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 78स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।

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