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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 17/479 / 570

427रिष्टि जिससे पचास रुपए का नुकसान होता है

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 84स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई रिष्टि करेगा और तद्द्वारा पचास रुपए या उससे अधिक रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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