भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 10/142 / 170
142साक्षियों की परीक्षा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 525स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्द(1) किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, जो उसे बुलाता है, उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी ।
(2) किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी ।
(3) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, जिसने उसे बुलाया था, उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी ।
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