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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 10/163 / 170

163धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 531स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का भी, जैसा धारा 162 में वर्णित है, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण न हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह आश्वस्त है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे ।

दृष्टांत

कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता है कि बहियां ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।