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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 10/149 / 170

149प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 527स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

जब किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति—

(क) उसकी सत्यवादिता परखने की है ; या

(ख) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है; या

(ग) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या जब्ती के लिए अनावृत्त करता हो या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनावृत्त करने की प्रवृत्ति रखता हो :

परन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या ऐसी पीड़िता के किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति के स्वरूप के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं होगी ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।