भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 10/167 / 170
167सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 531–532स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दजब कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इन्कार कर देता है, जिसे प्रस्तुत करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा ।
दृष्टांत
ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और वह ख को उसे प्रस्तुत करने की सूचना देता है । विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे प्रस्तुत करने से इंकार करता है । क उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है । क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टाम्पित नहीं है, ख दस्तावेज को ही प्रस्तुत करना चाहता है । वह ऐसा नहीं कर सकता ।
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