भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 10/164 / 170
164स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 531स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दपूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी लेख को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे ; ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे तो उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।
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