भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 10/152 / 170
152युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 528स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दकोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 151 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हों कि ऐसा लांछन, जो वह व्यक्त करता है, सुआधारित है ।
दृष्टांत
(क) किसी अधिवक्ता को किसी दूसरे अधिवक्ता द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।
(ख) किसी अधिवक्ता को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है । अधिवक्ता द्वारा प्रश्न किए जाने पर जानकारी देने वाला अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।
(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, यादृच्छिक यह पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है । यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।
(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है । उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है ।
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