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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 6/123 / 358

123अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 64स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या संवेदनशून्य करने वाली, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देता है या उसके द्वारा लिया जाना कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

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