भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 6/142 / 358
142व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 73स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में रखता है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है ।
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