भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 6/144 / 358
144दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 74स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्द(1) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(2) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
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