भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 3/21 / 358
21सात वर्ष से ऊपर, किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 24स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दकोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके ।
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