भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 16/334 / 570
303आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड
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यह धारा बदल दी गई है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।
जो कोई [आजीवन कारावास] के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा ।
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- 1955 के अधिनियम सं० 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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