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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 16/426 / 570

376घकसोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 74स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति से शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से दंडनीय होगा :

पंरतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।