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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 16/409 / 570

366खविदेश से लड़की का आयात करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 69स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को [भारत] के बाहर के किसी देश से [या जम्मू-कश्मीर राज्य से] आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा *** वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।]

संशोधन टिप्पणियां

  1. “ब्रिटिश भारत” शब्दों के स्थान पर अनुक्रमशः भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
  2. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
  3. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

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