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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 16/411 / 570

368व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 69स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपह्नत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है ।

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