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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 16/336 / 570

304कउपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 58स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।]

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  1. 1870 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

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