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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 16/342 / 570

309आत्महत्या करने का प्रयत्न

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 59स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

नए कानून में यह धारा नहीं रखी गई

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, [या जुर्माने से, या दोनों से,] दण्डित किया जाएगा ।

संशोधन टिप्पणियां

  1. 1882 के अधिनियम सं० 8 की धारा 7 द्वारा “और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।