भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 2/23 / 170
23पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 489स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्द(1) किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी ।
(2) कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगी, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो :
परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।
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