भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/65 / 358
65कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 42स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्द(1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा :
परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।
(2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा :
परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।
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