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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/66 / 358

66पीड़िता की मृत्यु या सतत् विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 42स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, धारा 64 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस महिला की दशा सतत् विकृतशील हो जाती है, तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा ।

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