भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/79 / 358
79शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 47स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है, या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है, इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसी महिला की एकान्तता का अतिक्रमण करता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
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