भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/90 / 358
90गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 49स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्द(1) जो कोई, गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है, वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दण्ड से, दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण—इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है ।
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