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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/69 / 358

69प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 43स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—“प्रवंचनापूर्ण साधनों” में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है ।

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