भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/83 / 358
83विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 48स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
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