भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/84 / 358
84विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 48स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है, या फुसलाकर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाता है या निरुद्ध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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