भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/95 / 358
95अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 50स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो ।
स्पष्टीकरण—लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है ।
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