भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/74 / 358
74महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 45स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ।
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