भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 5/97 / 358
97दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 50स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
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