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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/63 / 170

63इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 502–504स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संसूचना डिवाइस या अन्यथा द्वारा संग्रहित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्ध-चालक मेमोरी में संग्रहित, अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर आउटपुट कहा गया है), तब कोई दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को प्रस्तुत किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा ।

(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना संग्रह करने या प्रोसेस करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस का उपयोग किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की, जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में नियमित रूप से भरी गई थी ;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में सर्वत्र, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समुचित रूप से कार्य कर रही थी या नहीं तो, उस अवधि के संबंध में, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि के भाग के दौरान प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो ; और

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में भरा गया था ।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, संग्रह या प्रोसेस का कार्य एक या अधिक कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस द्वारा नियमित रूप से किया गया था, चाहे वह—

(क) एकल ढंग में ; या

(ख) किसी कंप्यूटर प्रणाली पर ; या

(ग) किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर ; या

(घ) सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रोसेस और संग्रह करने वाले किसी कंप्यूटर साधन पर ; और

(ङ) किसी मध्यवर्ती के माध्यम से,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समझा जाएगा ; और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस के प्रति निर्देशों का अर्थ तद्नुसार किया जाएगा ।

(4) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक बार इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् :—

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था ;

(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी डिवाइस को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादन किया गया था ;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध (जो भी समुचित हो) का भारसाधक है तथा कोई विशेषज्ञ है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा ; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के बारे में यह कथन पर्याप्त होगा कि कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सूचना किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो ;

(ख) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से हो ।

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