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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/75 / 170

75लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 506स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है, जिसका निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस के संदाय पर ऐसी प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा जब कभी ऐसा अधिकारी विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी ।

स्पष्टीकरण—कोई अधिकारी, जो पदीय कर्तव्य के साधारण अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।