भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/81 / 170
81इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 508स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दन्यायालय, ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा, जिसका राजपत्र होना तात्पर्यित है, या जिसका ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सारतः उस रूप में रखा गया है, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया हो ।
स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 93 के प्रयोजनों के लिए, कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है ; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो, या किसी विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, जो ऐसी उत्पत्ति को प्रायिक बनाती हैं ।
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