भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/86 / 170
86इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 509स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्द(1) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है ।
(2) किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर अन्तर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि,.—
(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, इलैक्ट्रानिक अभिलेख को चिह्नित या अनुमोदित करने के आशय से किया गया है;
(ख) सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन नहीं करेगी ।
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