भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/78 / 170
78प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 507–508स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्द(1) न्यायालय प्रत्येक ऐसा दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है :
परन्तु यह तब जबकि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो और ऐसी रीति से निष्पादित हुआ तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा उस निमित्त निदेशित है ।
(2) न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई अधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था, जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था ।
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