भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/90 / 170
90इलैक्ट्रानिक संदेशों के बारे में उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 510स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दन्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि आरंभकर्ता द्वारा ऐसे प्रेषिती को किसी इलैक्ट्रानिक मेल सर्वर के माध्यम से अग्रेषित कोई इलैक्ट्रानिक संदेश, जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है, जो पारेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था; किंतु न्यायालय, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा ।
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