भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/80 / 170
80राजपत्रों, समाचारपत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 508स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दन्यायालय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जिसका राजपत्र होना, या समाचारपत्र या जर्नल होना तात्पर्यित है और प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का, जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निदेशित है, यदि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखा गया है, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से प्रस्तुत किया गया है ।
स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 92 के प्रयोजनों के लिए, कोई दस्तावेज उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा गया है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है ; कितु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता है, या किसी विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी है, जो उस उत्पत्ति को प्रायिक बनाती हैं ।
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