भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 5/84 / 170
84मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 509स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दन्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उप-कौंसल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित होना और उसके द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत किया गया था ।
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