भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/अध्याय 2/57 / 185
53ककतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 19
यह धारा बदल दी गई है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
बीएसए से मिलान जल्द1 जुलाई 2024 से ठीक पहले लंबित आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील इसी पुराने अधिनियम के अनुसार निपटाए जाते हैं (बीएसए धारा 170)।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376ग, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा ।]
संशोधन टिप्पणियां
- 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 25 द्वारा (3-2-2013 से) अंतःस्थापित ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।