नई–पुरानी धाराmanzill.com
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/अध्याय 5/84 / 185

76लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 26

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

बीएसए से मिलान जल्द

1 जुलाई 2024 से ठीक पहले लंबित आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील इसी पुराने अधिनियम के अनुसार निपटाए जाते हैं (बीएसए धारा 170)।

हर लोक आफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह यथास्थिति ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे आफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा जब कभी ऐसा आफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी ।

स्पष्टीकरण—जो कोई आफिसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा ।

संशोधन टिप्पणियां

  1. पंजाब में ग्राम आफिसर को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक आफिसर घोषित किया गया है जिसकी अभिरक्षा में लोक दस्तावेज होंगे—देखिए लैंड-रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) की धारा 151 (2) ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।